scriptदेश को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले में नया मोड़, दोषियों की सजा पर नए सिरे से होगी सुनवाई | Nirbhaya case: sc to hear sentencing of four accused again | Patrika News
नई दिल्ली

देश को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले में नया मोड़, दोषियों की सजा पर नए सिरे से होगी सुनवाई

निर्भया गैंगरेप मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्युरी राजू रामचंद्रन ने कहा है कि चारों दोषियों को सजा मुकर्रर करते समय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

नई दिल्लीFeb 04, 2017 / 08:54 am

Santosh Trivedi

देश को झकझोर देने वाले 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्युरी राजू रामचंद्रन ने कहा है कि चारों दोषियों को सजा मुकर्रर करते समय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को अपनी परिस्थितियों को बताने का एक मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषी अपनी-अपनी परिस्थतियों के बारे में बताएंगे, जैसे कि वे कहां रहते थे, क्या करते थे, उन्हें सजा क्यों न दी जाए? जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने फैसला किया कि चारों दोषियों की सजा पर नए सिरे से सुनवाई की जाएगी। मामले में शनिवार को भी सुनवाई होगी।
यह है मामला

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में छात्रा से 6 लोगों ने गैंगरेप किया था। एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली, जबकि एक नाबालिग आरोपी 3 साल तक जुवेनाइल होम में रहने के बाद रिहा हो गया। शेष चार दोषियों को 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
23 तक दें एफिडेविट

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के वकील एमएल शर्मा और एपी सिंह को उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी ताकि उनका हलफनामा लिया जा सके। कोर्ट ने अभियुक्तों को 23 फरवरी तक हलफनामा दायर करने को कहा है। 
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो