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अगार मालवा

किसान आंदोलन : कलेक्टर के आदेश के बाद ठंडा पड़ा आंदोलन

किसानों के आंदोलन का जिले में कोई असर दिखाई नहीं दिया। रोजमर्रा की भांति दूध, सब्जी आदि आवश्यक सामग्री शहर तक आसानी से पहुंची।

अगार मालवाJun 02, 2018 / 12:40 am

Lalit Saxena

patrika

किसानों के आंदोलन का जिले में कोई असर दिखाई नहीं दिया। रोजमर्रा की भांति दूध, सब्जी आदि आवश्यक सामग्री शहर तक आसानी से पहुंची।

आगर-मालवा. किसानों के आंदोलन का जिले में कोई असर दिखाई नहीं दिया। रोजमर्रा की भांति दूध, सब्जी आदि आवश्यक सामग्री शहर तक आसानी से पहुंची। फिर भी किसी भी संभावित अप्रिय घटना को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी दिनभर सक्रीय दिखाई दिए। पुलिसबल सतत् भ्रमण करता रहा। जिला मुख्यालय से लेकर जिले के सभी कस्बों एवं गांवों की जानकारियां पुलिस का खुफिया विभाग एकत्रित करता रहा। बतौर एहतियातन डीएम अजय गुप्ता द्वारा जिले में धारा १४४ के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए आपत्तिजनक छायाचित्र, ध्वनि संदेश एवं चलचित्र के सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
किसानों के 1 से १० जून के बीच किए जाने वाले आंदोलन को लेकर प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड़ में नहीं है। पूरा प्रशासनिक अमला इस आंदोलन को लेकर अलर्ट है। कलेक्टर अजय गुप्ता एवं एसपी मनोज कुमार सिंह हर छोटी-बड़ी घटना पर नजर जमाए हुए है। किसानों के आंदोलन एवं आकस्मिक रूप से निर्मित होने वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा जिले को २६ सेक्टरों में बांटते हुए पर्याप्त बल की व्यवस्था की गई है। बाहर से प्राप्त विशेष सशस्त्र बल तथा डीजीपी रिजर्व बल को मिलाकर करीब ५०० पुलिसकर्मी जिले में शुक्रवार को तैनात रहे। जिले के प्रत्येक थाने, प्रत्येक कस्बे, गांव आदि में भ्रमण कर पुलिस का खुफिया विभाग सतत् निगरानी कर रहा है। त्वरित कार्रवाई के लिए अधिगृहित किए गए २६ निरंतर पेट्रोलिंग करते रहे। इन वाहनों में बलवा सामग्री, वीडियोग्राफर सहित आधुनिक हथियार से पुलिसकर्मी लैस थे।
१ से २० जून तक रहेगी धारा १४४
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश एसपी के पत्र के आधार पर जारी किया गया है। अब जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जाति/वर्ग के मध्य संघर्ष बढ़ाने, नस्लीय भेद-भाव या जातिगत घृणा फैलाने,छायाचित्र, ध्वनि संदेश एवं चल छायाचित्र का सोश्यल साईट्स ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप्प इत्यादि पर भेजने, कमेंट, क्रॉस कमेंट की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। साथ ही सभी प्रकार के जुलूस, शोभा यात्रा, मार्च, रैली, समारोह, जलसा इत्यादि में किसी भी प्रकार के हथियार लाठी, डंडा समकक्ष हथियार को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 1 से 20 जून तक प्रभावशील रहेगा।
अधिकारी करते रहे भ्रमण
व्यवस्था में जुटे अधिकारी सुबह ५ बजे से ही भ्रमण पर रहे। एएसपी प्रदीप पटेल सुबह ५ बजे से सक्रीय दिखाई दिए। वहीं एसडीएम महेन्द्र कवचे, संयुक्त कलेक्टर वर्षा भूरिया, तहसीलदार मुकेश सोनी भी निरीक्षण करते रहे। एसडीएम एवं तहसीलदार ने सब्जी मंडी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया उसके बाद अधिकारी सांची दुग्ध शीत केन्द्र पहुंचे और वहां की स्थिति को देखा। सांची दुग्ध शीत केन्द्र पर शुक्रवार को गांवों से दूध ही नहीं बुलाया गया।

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