scriptचुनाव में हारे प्रत्याशियों की नहीं बचेगी जमाानत राशि | Caution money for defeating candidate in local body election 2017 | Patrika News
आगरा

चुनाव में हारे प्रत्याशियों की नहीं बचेगी जमाानत राशि

जिला प्रशासन ने दिए प्रत्याशियों को निर्देश, आय व्यय का खर्चा देंगे, तभी होगी जमानत राशि वापस

आगराDec 18, 2017 / 10:39 am

अभिषेक सक्सेना

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आगरा। स्थानीय नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों की जमानत राशि के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव में कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। नगर निकाय चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों के लिए आय और व्यय का ब्यौरा भी प्रशासन को देना होगा। जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद अब जमानत राशि के लिए प्रत्याशी चक्कर काटेंगे।
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जब्त हो जाएगी जमानत की धनराशि
चुनावों में आय और व्यय का ब्यौरा न देने वालों की जमानत जब्त हो जाएगी। उप जिलाधिकारी नगर निकाय निधि श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी की जमानत राशि तब तक वापस नहीं की जाएगी, जब तक वे चुनावी खर्चा का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र में तय समयसीमा के अंदर दाखिल न कर देंं जमानत राशि के प्रार्थना पत्र के साथ बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य है। निधि श्रीवास्तव ने बताया कि जो उम्मीदवार तीन महीने की समयसीमा के भीतर निर्वाचन का पूरा व्यय विवरण उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनकी जमानत धनराशि जब्त कर शासकीय प्राप्ति मद में जमा कर दी जाएगी।
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एक से अधिक पदों पर होगी धनराशि ऐसे वापस
यदि कोई प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ा है, वह उनसभी पदों पर निर्वाचित घोषित होता है या फिर उन सभी पदों के निर्वाचन में अलग अलग पड़े कुल मतों के एक पांच अंश या उससे अधिक मत प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई सारी जमानत धनराशि वापस होगी।

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