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अहमदाबाद मेट्रो से जुड़ी शिकायतें अब दो पुलिस थानों में दर्ज होंगी

Ahmedabad: शहर में 60 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले मेट्रो नेटवर्क से जुड़ी शिकायतें अब दो पुलिस थानों में दर्ज कराई जा सकेंगी। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त जी.एस. मलिक ने गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत अधिसूचना जारी कर यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य मेट्रो से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और बेहतर […]

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Ahmedabad: शहर में 60 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले मेट्रो नेटवर्क से जुड़ी शिकायतें अब दो पुलिस थानों में दर्ज कराई जा सकेंगी। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त जी.एस. मलिक ने गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत अधिसूचना जारी कर यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य मेट्रो से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।

नई व्यवस्था के तहत पूरे नेटवर्क को दो सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर-1 की शिकायतें पालडी पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगी। इसमें वस्त्रापुर, सोला, घाटलोडिया, गुजरात यूनिवर्सिटी, नारणपुरा, नवरंगपुरा, साबरमती रिवरफ्रंट (पश्चिम), वाडज, एलिसब्रिज, सरखेज, वासना, वेजलपुर, बोडकदेव, आनंदनगर, पालडी, सैटेलाइट, चांदखेड़ा, माधवपुरा, राणिप, साबरमती, रिवरफ्रंट (ईस्ट), कारंज, शाहपुर, कालूपुर, शहर कोटडा, गायकवाड़ हवेली और खाडिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

सेक्टर-2 की शिकायतें खोखरा पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगी। इसमें दरियापुर, शाहीबाग, एयरपोर्ट, कृष्णनगर, मेघानीनगर, नारोडा, सरदारनगर, बापूनगर, गोमतीपुर, रखियाल, अमराईवाडी, खोखरा, निकोल, ओढव, रामोल, ईसनपुर, मणिनगर, वटवा, वटवा जीआइडीसी, दाणीलीमडा, कागड़ापीठ और नारोल जैसे क्षेत्र आते हैं।

इस तरह के मामलों की हो सकेगी शिकायत

मेट्रो ट्रेन के अंदर चोरी, मारपीट, छेड़छाड़, अश्लील व्यवहार या स्टेशन और विद्युत ढांचे को नुकसान से जुड़े मामलों की शिकायत इन दोनों थानों में दर्ज होगी। जबकि प्लेटफॉर्म या आसपास के सामान्य विवाद संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ही दर्ज किए जाएंगे।