अहमदाबाद महानगरपालिका, इंडेक्स्ट बी और फेडरेशन को नोटिस
-अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल गत 17 जनवरी से जारी है जो 28 जनवरी तक चलेगा
अहमदाबाद महानगरपालिका, इंडेक्स्ट बी और फेडरेशन को नोटिस
अहमदाबाद. वाइब्रेंट गुजरात के तहत गत कुछ दिनों से जारी अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के वर्ड मार्क के मामले में 10 करोड़ का दावा ठोका गया है। व्यावसायिक (कमर्शियल) कोर्ट ने अहमदाबाद महानगरपालिका, इंडेक्स्ट बी और वाइब्रेंट शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन को नोटिस जारी किया है। कंपनी ने अहमदाबाद महानगरपालिका के समक्ष एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का नाम था। इस नाम से पूरा कंसेप्ट पेश किया गया था, लेकिन इसके बाद प्रशासन की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं मिला। इस दौरान शहर में गत 5 जनवरी से अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से विभिन्न तरह के होर्डिंंग्स लगाने शुरू कर दिए गए। याचिकाकर्ता को यह देखते हुए झटका लगा। कंपनी की ओर से गत 9 जनवरी को महानगरपालिका सहित सहित सभी संबंधित प्रतिवादियों को कानूनी नोटिस जारी की गई थी। इन प्रतिभागियों ने अब तक कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।
अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल गत 17 जनवरी से जारी है जो 28 जनवरी तक चलेगा। 29 जनवरी को यहां पर कंसर्ट का भी आयोजन किया गया है। हाल में भी यह फेस्टिवल जारी है, लेकिन 29 जनवरी के कार्यक्रम में कंपनी के ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं होना चाहिए। ट्रेडमार्क का उपयोग करने के एवज में 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही इस कार्यक्रम की जितनी कमाई हो उसका हिसाब भी अदालत में पेश करना चाहिए।