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अहमदाबाद

Covid hospitals में कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षित रखने होंगे बेड

Covid hospitals, corona warriors, beds, government hospitals : राज्य सरकार का कोरोना वॉरियर्स के लिए अहम निर्णय.. सरकारी अस्पतालों में 100 बेड पर पांच बेड, 100 से ज्यादा हों तो 10 बेड

अहमदाबादAug 01, 2020 / 08:46 pm

Pushpendra Rajput

Covid hospitals में कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षित रखने होंगे बेड

Covid hospitals में कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षित रखने होंगे बेड

गांधीनगर. कोविड अस्पतालों (covid hospitals) में लगातार कोरोना मरीजों (corona patients) के साथ रहकर ड्यूटी करने वाले कोरोना वॉरियर्स (corona warriors) के लिए गुजरात सरकार (Government) ने यह अहम निर्णय किया है। इस निर्णय के मुताबिक चाहे सरकारी हो या फिर निजी अस्पतालों (private hospitals) हों कोरोना वॉरियर्स के बेड सुरक्षित रखने होंगे। जिस अस्पताल में 100 बेड हैं वहां पांच बेड और जहां 100 से ज्यादा बेड हैं उन कोविड अस्पतालों में 10 बेड सुरक्षित रखे जाएंगे।
कोरोना वायरस से निपटने और नियंत्रण पाने के लिए संक्रमण रोग अधिनियम 1897 के तहत 13 मार्च, 2020 को अधिसूचना जारी की गई और गुजरात संक्रमण नियमन (एपेडेमिक रेग्युलेशन) -2020 लागू किया गया है। मौजूदा समय में कोविड-19 के मरीजों की संख्या दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोविड अस्पतालों में लगातार कोरोना मरीजों के संपर्क में रहकर ड्यूटी करनेवाले अस्पताल कर्मचारियों पर भी कोविड-19 संक्रमण का खतरा बना रहता है। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर दिन-रात जुटे रहने वाले इन सभी कर्मचारियों के लिए सरकारी अस्पतालों में कई सुरक्षित रखे जाएंगे। जिन सरकारी अस्पतालों में 100 बेड हैं वहां पांच बेड और 100 से ज्यादा बेड हैं उन अस्पतालों में 10 बेड चिकित्सकों और हेल्थ वर्क के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।
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