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अहमदाबाद

Gujarat government: मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की घोषणा

राज्य के 56 लाख किसानों को मिलेगा फायदा, खरीफ फसल में बारिश जैसी आपदा पर मिलेगा किसानों को फायदा

अहमदाबादAug 10, 2020 / 09:40 pm

Pushpendra Rajput

Gujarat government: मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की घोषणा

Gujarat government: मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की घोषणा

गांधीनगर. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने सोमवार को गांधीनगर में ‘मुख्यमंत्री किसान योजनाÓ की घोषणा करते कहा कि यह योजना सिर्फ एक वर्ष के लिए ही है। किसानों को कोई प्रीमियम भरे बगैर ही बाढ़, बेमौसमी बारिश, अकालग्रस्त जैसे हालात होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के 56 लाख से ज्यादा किसानों को खरीफ फसल के लिए इस योजना में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर खरीफ फसल में ही बारिश की अनियमितता होने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। बारिश जैसी आपदा में फसलों को होनेवाले नुकसान के एवज में किसानों को आसानी से और पारदर्शी तरीके से लाभ मुहैया कराया जाएगा। चाहे छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो या सीमांत किसान सभी किसानों को इस योजना में शामिल किया गया है।
रुपाणी ने कहा कि फसल बीमा योजना में जो किसान प्रीमियम जमा कराते हैं उन्हें ही लाभ मिलता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना में किसी भी प्रकार का प्रीमियम जमा कराए बगैर ही आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि राज्य आपदा कोष से जो लाभ मिलते हैं वे जारी रहेंगे।
यह होगा पैमाना

उन्होंने कहा कि अकालग्रस्त हालात के किस्सों में जिन तालुका में 10 इंच से कम बारिश हुई हो या फिर जब से राज्य में बारिश का प्रारंभ होता है तब 31 अगस्त तक लगातार 28 दिनों में बारिश नहीं हुई हो तो ऐसे किस्सों में फसलों को नुकसान होने की संभावना होती है। भारी बारिश जैसे हालातों में फसलों को नुकसान होता है, जिसमें यदि दक्षिण गुजरात के भरूच, नर्मदा,तापी, सूरत, नवसारी, वलसाड और डांग में 48 घंटों में 35 इंच या उससे अधिक बारिश हो। जबकि राज्य के अन्य सभी जिलों में 48 घंटों में 25 इंच से ज्यादा बारिश हुई हो तो फसलों के नुकसान का जोखिम होता है। ऐसे किस्सों में किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं बेमोसमी बारिश के हालातों की बात की जाए तो यदि 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक 48 घंटों में 50 मिलीमीटर से उससे ज्यादा बारिश हो और फसलों को नुकसान हो तो फसलों के नुकसान का जोखिम होता है। ऐसे किस्सों खातेदार किसान एवं वन अधिकार अधिनियम के तहत खातेदार किसानों को फायदा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि खरीफ फसल में यदि 33 फीसदी से 60 फीसदी तक नुकसान होता है तो चार हेक्टेयर तक प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपए के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं 60 फीसदी से ज्यादा नुकसान होता है 4 हेक्टेयर तक 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर लाभ दिया जाएगा।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, कृषि मत्री आर.सी. फळदू, कृषि राज्यमंत्री जयद्रथसिंह परमार और मुख्य सचिव अनिल मुकीम मौजूद थे।

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