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अहमदाबाद

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना

Gujarat high court, liqour prohibition, Gujarat, act challenged

अहमदाबादAug 23, 2021 / 10:21 pm

Uday Kumar Patel

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना

अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को गुजरात नशाबंदी अधिनियम, 1949 के तहत राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना है।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ गुजरात सरकार की ओर से उठाई गई प्राथमिक आपत्ति खारिज कर दी। इन याचिकाओं के लिए योग्यता के आधार पर अंतिम सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
राज्य के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने दलील दी कि १९५१ में स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम एफ एन बलसारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में नशाबंदी अधिनियम की कुछ धाराओं की वैधता को बरकरार रखा गया था।
इस पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानून की चुनौती सिर्फ औषधीय उपयोग तक सीमित थी। तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की वैधता का सवाल तय नहीं किया गया था, इसलिए इस संदर्भ में गुजरात हाईकोर्ट निर्णय लेने में सक्षम है।
महाधिवक्ता ने इस मामले में और समय की मांग की। इसे देखते हुए खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की।
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