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अहमदाबाद

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, मास्क नहीं पहनने वालों को 5 से 15 दिनों के लिए कोविड केयर सेन्टर भेजें, कम्युनिटी सेवा कराएं

Gujarat high court, Mask, Covid care centre, community service

अहमदाबादDec 02, 2020 / 03:56 pm

Uday Kumar Patel

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, मास्क नहीं पहनने वालों को 5 से 15 दिनों के लिए कोविड केयर सेन्टर भेजें, कम्युनिटी सेवा कराएं

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, मास्क नहीं पहनने वालों को 5 से 15 दिनों के लिए कोविड केयर सेन्टर भेजें, कम्युनिटी सेवा कराएं

अहमदाबाद. कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश देेते हुए कहा है सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों को अनिवार्य रूप से कोविड केयर सेन्टर में कम्युनिटी सेवा के लिए भेजें।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में पॉलिसी बनाने और अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

खंडपीठ के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं करने वालों से कोविड केयर सेन्टर में 5 से लेकर 15 दिनों तक हर दिन 4 से 5 घंटे की गैर मेडिकल ड्यटूी लगाई जाए। इनमें सफाई, हाउसकीपिंग, खाना बनाने, मदद करने, सर्व करने, रिकॉर्ड रखने या डाटा कीपिंग जैसे काम शामिल हैं। इस तरह की सेवा जुर्माना भरने के अलावा करनी होगी।
विशाल अवताणी की ओर से दायर जनहित याचिका पर फैसला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि ऐसे लोगों को कोविड केयर सेन्टर में उम्र, योग्यता और उल्लंघन के स्तर के हिसाब से ड्यूटी दी जानी चाहिए। खंडपीठ का मानना है कि इस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लग सकेगी।

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