विशाल अवताणी की ओर से दायर जनहित याचिका पर फैसला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि ऐसे लोगों को कोविड केयर सेन्टर में उम्र, योग्यता और उल्लंघन के स्तर के हिसाब से ड्यूटी दी जानी चाहिए। खंडपीठ का मानना है कि इस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लग सकेगी।
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अहमदाबाद•Dec 02, 2020 / 03:56 pm•
Uday Kumar Patel
Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, मास्क नहीं पहनने वालों को 5 से 15 दिनों के लिए कोविड केयर सेन्टर भेजें, कम्युनिटी सेवा कराएं
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