25 प्रतिशत युवतियों का 18 वर्ष से पहले विवाह
गुजरात में 20 से 25 वर्ष की…
25 से 29 वर्ष के बीच 28 प्रतिशत पुरुषों का बाल विवाह
बाल विवाह की कुप्रथा खत्म करने में समाज का सहयोग महत्वपूर्ण
बाल विवाह के प्रति जागृति के लिए राज्य सरकार का नवीन अभियान
राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ के सामाजिक नेताओं का सेमिनार
25 प्रतिशत युवतियों का 18 वर्ष से पहले विवाह
राजकोट. राज्य में 20 से 25 वर्ष की 25 प्रतिशत युवतियों का 18 वर्ष की आयु से पहले और 25 से 29 वर्ष के 28 प्रतिशत पुरुषों का बाल विवाह करवाया जाता है। राजकोट जिले में शहरी क्षेत्रों में 17.1 व ग्रामीण क्षेत्रों में 12.9 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार राजकोट जिले में 15.4 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं।
राज्य के सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए शुरू किए गए नवीन अभियान के तहत राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ के विभिन्न समाज के अग्रणियों (नेताओं) के लिए जागृति सेमिनार में यह जानकारी दी गई।
सामाजिक सुरक्षा निदेशक जी.एन. नाचिया ने बाल विवाह के कारण बताते हुए कहा कि गुजरात में अनेक कारणों से बालविवाह प्रथा है, इनमें रूढ़ीवाद मुख्य है। गुजरात में अनेक समाज में बाल विवाह की प्रथा परम्परागत तौर पर चली आ रही है, ऐसे समाज के लोगों को बाल विवाह के नुकसान का पता नहीं होता।
उन्होंने कहा कि बालक के अभिभावक की चिन्ता भी बाल विवाह का एक कारण है। इनमें कन्या का विवाह अधिक उम्र में नहीं होने और अच्छा वर ना मिलने की चिन्ता के चलते भी अभिभावक बाल विवाह करवाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक असक्षमता भी एक कारण है। अधिक उम्र की पुत्री के विवाह के समय खर्च के साथ खर्च का विचार करके भी अभिभावक अपनी छोटी पुत्री का साथ ही विवाह करवाते हैं।
Home / Ahmedabad / 25 प्रतिशत युवतियों का 18 वर्ष से पहले विवाह