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अहमदाबाद

जर्जरित फ्लैट या अपार्टमेंट के पुनर्निमाण, पुनर्विकास विधेयक को मंजूरी

गुजरात सरकार के संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने किया मंजूर
 

अहमदाबादApr 30, 2019 / 10:17 pm

nagendra singh rathore

Gujarat Vidhansabha

जर्जरित फ्लैट या अपार्टमेंट के पुनर्निमाण, पुनर्विकास विधेयक को मंजूरी

अहमदाबाद. गुजरात में अब जर्जरित फ्लैट, अपार्टमेंट या अन्य इमारत के पुनर्निमाण, पुनर्विकास से जुड़े काम आसानी से किए जा सकेंगे।
गुजरात सरकार के गुजरात मालिकी फ्लैट (संशोधन) विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है।
गुजरात सरकार ने सरकारी एवं गुजरात हाऊसिंग बोर्ड की ओर से निर्मित आवासीय फ्लैट, अपार्टमेंटों के जर्जर होने की स्थिति में उन्हें तोड़कर नए सिरे से बनाने या फिर उनका पुनर्विकास करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए गुजरात विधानसभा में १९ सितंबर २०१८ को संशोधन विधेयक पारित किया था।
इस विधेयक में जर्जरित फ्लैट, अपार्टमेंट या अन्य इमारतों के सभी मकानों के मालिकों में से ७५ फीसदी की सहमति होने की स्थिति में संबंधित फ्लैट, अपार्टमेंट या इमारत को तोड़कर नए सिरे से बनाने एवं उसका पुनर्विकास करने का प्रावधान है।
इस विधेयक को मंजूरी नहीं मिलने से पहले के प्रावधानों के तहत किसी भी जर्जरित फ्लैट का नए सिरे से निर्माण करने के लिए सरकार को उस फ्लैट में स्थित सभी मकानों के मालिकों की मंजूरी लेनी जरूरी थी।
ऐसे में कई इमारतों को जर्जरित होने के बावजूद भी बनाने में समस्या पैदा हो रही थी। जिसे देखते हुए सरकार ने संशोधन विधेयक पारित किया है।
इस विधेयक को राज्यपाल ओ.पी.कोहली ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के लिए अक्टूबर २०१८ को भेज दिया था। जिस पर राष्ट्रपति ने २५ अप्रेल २०१९ को मंजूरी की मुहर लगा दी है।
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