राज्यसभा चुनाव प्रकरण : हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका से जुड़े गुम दस्तावेज की जांच के दिए निर्देश
राज्यसभा चुनाव प्रकरण : अहमद पटेल की जीत के खिलाफ राजपूत की चुनाव याचिका
-रजिस्ट्रार जनरल को सात दिनों के भीतर जांच कर सील बंद लिफाफे में पेश करनी होगी रिपोर्ट
राज्यसभा चुनाव प्रकरण : हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका से जुड़े गुम दस्तावेज की जांच के दिए निर्देश
अहमदाबाद. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अहमद पटेल की जीत के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय में भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत से जिरह के दौरान एक दस्तावेज के गुम होने का मामला सामने आया।
उच्च न्यायालय ने संबंधित दस्तावेज के गुम होने की जांच के निर्देश दिए हैं। न्याायधीश बेलाबेन त्रिवेदी ने रजिस्ट्रार जनरल से इस संबंध में जांच कर सात दिनों में सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। यह रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष 8 फरवरी तक पेश करनी होगी।
राजपूत से जिरह के दौरान उच्च न्यायालय ने पाया कि दस्तावेजों की सूची में से अहमद पटेल की तरफ से पेश किए गए हाईकोर्ट के समन के साथ चुनाव याचिका की प्रति फाइल के साथ नहीं है।
ऐसा तब पता चला जब पटेल के वकील ने राजपूत को चुनाव याचिका की प्रति दिखानी चाही। तब हाईकोर्ट के साथ-साथ संबंधित पक्षों के वकीलों की संबंधित दस्तावेज फाइल में नहीं है। हालांकि चुनाव याचिका की एक प्रति फाइल के अंत में पाई गई। तब पटेल की ओर से कहा गया कि यह वह प्रति नहीं है जो उन्होंने सूची के साथ पेश किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री के ओजे विभाग और डिक्री विभाग के संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में बुलाया। न्यायालय ने माना कि चुनाव याचिका की प्रति एक अहम दस्तावेज है, इसलिए न्यायालय ने इस गुम दस्तावेज की जांच की जरूरत समझी।