स्कूल वैन से विद्यार्थियों के गिरने के बाद हरकत में आरटीओ
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूले 1.27 लाख
स्कूल वैन से विद्यार्थियों के गिरने के बाद हरकत में आरटीओ
अहमदाबाद. निकोल में एक चलती स्कूल वैन से विद्यार्थियों के गिरने के बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आरटीओ) हरकत में आया है। मंगलवार सुबह आरटीओ की अलग-अलग टीमों ने साबरमती, चांदखेड़ा, भूयंगदेव चाररास्ता और निकोल की पंचामृत स्कूल के निकट स्कूल वैन और ऑटोरिक्शा की जांच की। आरटीओ टीमों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों के ५७ मामले पकड़े, जिसमें वाहन चालकों से १ लाख २७ हजार रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं १५ वाहनो को जब्त किए। ये ऐसे वाहन थे, जिन्होंने आरटीओ के नियमों का पालन नहीं किया था। फिटनेस सर्टीफिकेट नहीं था। वाहनों में बदलाव किया था। उधर, निकोल की इस घटना के बाद कई चालक को स्कूल वैन या ऑटोरिक्शा लेकर नहीं पहुंचे।
सुभाषब्रिज स्थित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एस.पी. मुनिया और एआरटीओ एस.ए मोजणीदार के मार्गदर्शन में आरटीओ की टीमों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले और क्षमता से ज्यादा विद्यार्थियों लाने-जाने वाले स्कूल वैन और ऑटोचालकों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। आरटीओ ने साबरमती, चांदखेड़ा, भूयंगदेव चार रास्ता और निकोल में पंचामृत स्कूल के निकट टीमें तैनात कर जांच की। इन टीमों में स्कूल बसों के १२ मामले पकड़े, जिनसे १,१०,६१६ रुपए, निजी वाहन जो स्कूल वाहन के तौर पर उपयोग होते हैं ऐसे ३६ मामले पकड़े। इन वाहन चालकोंसे २४७०० रुपए, यात्रियों के लिए वाहनों में अतिरिक्त सीट लगाने के दो मामले सामने आए। वहीं स्कूल ऑटोरिक्शा के सात और अंडर एज वाहन चलाने वालों का एक मामला सामने आया। आरटीओ टीमों ने स्कूल वैन और बसों के फिटनेस सर्टीफिकेट, इंस्युरेंस व अन्य दस्तावेजों की जांच की। वहीं आरटीओ के नियमानुसार टैक्सी पार्सिंग वाले ही स्कूल वैन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे वैन चालक थे, जो प्राइवेट वैन का उपयोग कर रहे थे। कई वैन चालक और बस चालकों ने सीट बेल्ट भी नहीं बांधा था, जिनसे जुर्माना वसूला गया।
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