अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विशाल दवे ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है। इसके साथ-साथ समय-समय पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए थे। इन एडवाईजरी एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना आरोपित किया गया।
कहां कितने पर जुर्माना उपखंड क्षेत्र अजमेर में 16 प्रकरणों से 5 हजार 800,ब्यावर में 11 प्रकरणों से 2 हजार 200, किशनगढ में 197 प्रकरणों से 60 हजार 200, सरवाड़ में 13 प्रकरणों से 2 हजार 600, केकड़ी में 23 प्रकरणों से 4 हजार 600,अरांई मेें 67 प्रकरणों से 13 हजार 500,पीसांगन में 19 प्रकरणों से 7 हजार,भिनाय मेें 6 प्रकरणों से एक हजार 200, मसूदा में 95 प्रकरणों से 22 हजार 900,पुष्कर में 57 प्रकरणों से 17 हजार 300 एवं नसीराबाद में 61 प्रकरणों से 16 हजार 100 की जुर्माना राशि वसूली गई।
होटल डिप्लोमा मैनेजमेंट कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित -फू ड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अजमेर. फू ड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में 12 वीं पास छात्र-छात्राओं के लिए होटल मैनेजमेंट में डेढ़ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
इंस्टीट्यूट के प्राचार्य एस. के. कौशल ने बताया कि होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्स के तहत डिप्लोमा इन फू ड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फू ड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन फ्र न्ट ऑफि स, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, सर्टिफि केशन कोर्स इन मल्टी कुकिंग, हाउसकीपिंग व स्किल टेस्टिंग सर्टिफि केशन कोर्स इन कुकिंग, हाउसकीपिंग एवं फ ूड एंड बेवरेज सर्विस करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए फ ीस डिप्लोमा इन फू ड प्रोडक्शन की 65 हजार 500, डिप्लोमा इन फू ड एंड बेवरेज सर्विस तथा डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफि स की 55 हजार 500 एवं डिप्लोमा इन हाउसकिपिंग की 50 हजार 500 रूपए है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्थान में छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।