scriptपटाखे बेचे तो 10 हजार, चलाए तो 2 हजार जुर्माना | 10 thousand if you sell firecrackers, 2 thousand fine if you run | Patrika News
अजमेर

पटाखे बेचे तो 10 हजार, चलाए तो 2 हजार जुर्माना

जिले में पटाखे की बिक्री और चलाने पर 31 जनवरी तक रोक

अजमेरOct 14, 2021 / 09:43 pm

bhupendra singh

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ajmer

अजमेर. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में अजमेर जिले में आगामी 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री एवं चलाने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी विक्रेता पटाखा बेचते पाया गया तो उस पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह पटाखे चलाने पर 2 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की गई है। आतिशबाजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आतिशबाजी के धुंए से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड-19 दके रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभावों पर विपरीत असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आतिशबाजी की अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।
अब नए निर्देशों के तहत कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय नहीं करेगा। पटाखे बेचने पर 10 हजार रूपए जुर्माना लगेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा और न ही चलाने की अनुमति देगा। इस पर 2 हजार रूपए जुर्माना लगेगा।
राज्यसभा सांसद कोष से 67 लाख की अनुशंषा
अजमेर. वन एवं पर्यावरण,जलवायु परिवर्तन एवं श्रम तथा रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अजमेर शहर व आसपास के क्षेत्र के विकास तथा विभिन्न कार्यों के लिए 67 लाख रूपए की अनुशंषा की है। मंत्री यादव ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय निवासियों के अनुरोध पर राज्यसभा सांसद कोष से इन कार्यो के लिए राशि स्वीकृत की है। उन्होनें जिला कलक्टर एवं जिला परिषद सीईओ शीघ्र स्वीकृति आदेश जारी के निर्देश दिए हैं।यह होगा काम नाका मदार वन देवी वृक्ष कुंज में विकास कार्य 30 लाख रूपए खर्च होंगे। इसके लिए उप वन सरंक्षक को कार्यकारी एजेसी बनाया गया है। कृष्णा कॉलोनी, सरकारी हास्पीटल के सामने, धोलाभाटा में 22 लाख में सड़क निर्माण एडीए के जरिए होगा। सराधना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक हॉल निर्माण किया जाएगा। इस पर 15 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे।

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