प्रबन्ध निदेशक भाटी ने बताया कि निगम की ओएंडएम व विजिलेंस शाखा के अलावा मीटर एंड प्रोटेक्शन शाखा, स्टोर शाखा व प्रोजेक्ट शाखा के अभियंताओं को भी प्रत्येक शनिवार को सतर्कता जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह निगम के 1 हजार से भी ज्यादा इंजीनियरों एवं 50 से ज्यादा लेखा अधिकारियों ने 11 जिलों में 7063 परिसरों की जांच की।
जिले में 21 फ रवरी तक धारा 144 लागू
जिले में 21 फ रवरी तक धारा 144 लागू
-5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्र -शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही अनुमत अजमेर. कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देंशों की पालना में अजमेर जिले में 21 फ रवरी 2021 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, शादी में 100 एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम की भी पूर्व में अनुमति लेनी आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के कारण मानव स्वास्थ्य व मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश प्रदान किए है। ऐसी स्थिति में अजमेर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा।