script1546 जगह बिजली चोरी और 314 जगह गलत उपयोग पकड़ा | 1546 spot power theft and 314 spot misuse | Patrika News
अजमेर

1546 जगह बिजली चोरी और 314 जगह गलत उपयोग पकड़ा

-2.90 करोड़ का जुर्माना

अजमेरJan 25, 2021 / 10:26 pm

bhupendra singh

ajmer discom

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अजमेर.अजमेर विद्युत वितरण निगम ajmer doscom के एक हजार से ज्यादा इंजीनियर और अफ सरों ने बड़े पैमाने पर बिजली चोरीpower thef पकड़ी है। निगम ने विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की जांच में 1546 स्थानों पर चोरी पकड़ी। इसी तरह 314 जगहों पर बिजली का नियम विरुद्ध उपभोगmisuse पकड़ा गया। बिजली चोरों पर लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपयों का जुर्माना निर्धारण किया गया है। प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि निगम ने योजना बना कर इन पर छापा मारा तो बड़ी संख्या में बिजली चोरी सामने आई। 1546 जगह बिजली चोरी एवं 314 जगह बिजली के गलत इस्तेमाल के मामलें पकडे है। इनमें घरेलू उपभोक्ता भी शामिल हैं।
7063 परिसरों की जांच
प्रबन्ध निदेशक भाटी ने बताया कि निगम की ओएंडएम व विजिलेंस शाखा के अलावा मीटर एंड प्रोटेक्शन शाखा, स्टोर शाखा व प्रोजेक्ट शाखा के अभियंताओं को भी प्रत्येक शनिवार को सतर्कता जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह निगम के 1 हजार से भी ज्यादा इंजीनियरों एवं 50 से ज्यादा लेखा अधिकारियों ने 11 जिलों में 7063 परिसरों की जांच की।
जिले में 21 फ रवरी तक धारा 144 लागू
-5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्र

-शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही अनुमत

अजमेर. कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देंशों की पालना में अजमेर जिले में 21 फ रवरी 2021 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, शादी में 100 एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम की भी पूर्व में अनुमति लेनी आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के कारण मानव स्वास्थ्य व मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश प्रदान किए है। ऐसी स्थिति में अजमेर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा।

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