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अजमेर

लंबित प्रकरणों में नहीं वसूलेंगे अतिरिक्त राशि

नई योजनाएं, कार्यादेश, रियायती पट्टे देने पर प्रतिबंध, लंबित पत्रावलियों में 31 मार्च के बाद भी अतिरिक्त राशि नहीं
 

अजमेरMar 28, 2024 / 11:45 pm

Dilip

लंबित प्रकरणों में नहीं वसूलेंगे अतिरिक्त राशि

लंबित प्रकरणों में नहीं वसूलेंगे अतिरिक्त राशि

चुनाव आचार संहिता के चलते स्थानीय निकाय विभागों में लंबित पत्रावलियों में कोई नई शर्त लागू नहीं होगी। पूर्व में लंबित पत्रावली है तो उसमें मार्च माह बाद भी देय रियायत जारी रहेगी। आवेदक से कोई अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी। स्थानीय निकाय के प्रमुख शासन सचिव के आदेशानुसार स्थानीय निकायों के सचिव, नगर नियोजक, आवासन मंडल को चुनाव आचार संहिता के दौरान किए जाने वाले कार्यों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यहां रहेगा प्रतिबंध

नई योजनाओं, परियोजनाओं, नए वर्क आर्डर, नि:शुल्क या रियायती दरों पर पट्टे जारी व वितरण, रियायती दर व छूट प्रतिबंधित रहेगी।

निगम कार्यालय आज से तीन दिन खुले रहेंगे
अजमेर नगर निगम में शुक्रवार को गुड फ्राइडे, शनिवार व रविवार सार्वजनिक अवकाश पर कार्यालय के काउंटर खुले रहेंगे। निगम आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष समापन पर आमजन की ओर से राजस्व वसूली, नगरीय विकास कर शाखा व अन्य कर शाखा के कैश काउंटर आगामी तीन दिन खुले रहेंगे।

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