सरकार ने यह भी दिए निर्देश-
– कोई भी व्यक्ति 100 से अधिक व्यक्तियों का आयोजन बिना नगर परिषद की अनुमति नहीं कर सकेगा। अन्यथा निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
– अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, कृषि उपज मंडी, शिक्षण संस्थान, विवाह समारोह स्थल इत्यादि जहां प्रतिदिन 100 किलोग्राम कचरा उत्पन्न हो वे अपने स्तर पर अपशिष्ट को पृथक करना व कपोस्टिग के माध्यम से अपशिष्ट का निपटान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
– प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत प्लास्टिक कैरी बैगस का उपयोग उत्पादन एवं जलाने पर राजस्थान ठोस अपशिष्ट उपविधि 2019 के अन्तर्गत जुर्माना एवं अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
-परिषद क्षेत्र में आने वाले 50 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर व इससे अधिक संस्था, होटल, रेस्टोरेंट, निजी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि से निर्धारित यूजर चार्जेस वसूल किया जाएगा।
– आम रास्तो, सार्वजनिक स्थलों, दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थानों, विवाह समारोह स्थलों के आस-पास कचरा पाया जाता है या निर्धारित स्थल पर कचरा नहीं डाला जाता है तो परिषद की ओर से नियमानुसार मौका जुर्माना व अभियोजन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।