एक बार तो रद्द करने के आदेश दे दिए थे आरएएस परीक्षा को हाईकोर्ट ने रद््द कर नए सिरे से परीक्षा कराने के आदेश दिए। इसके बाद आयोग ने खंडपीठ में अपील दायर की। खंडपीठ ने आयोग को साक्षात्कार प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए। इसी क्रम में आयोग ने आरएएस साक्षात्कार प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी। प्रक्रिया 17 अक्टूबर को पूरी होने के बाद आयोग आरएएस का परिणाम जारी कर सकता है। यह दूसरा मौका होगा जब वरिष्ठ सदस्य आर. डी. सैनी आरएएस का परिणाम जारी कर सकते हैं।
नियुक्ति अदालत के आदेश से ही की जा सके गी
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को परिणाम जारी करने के लिए स्वतंत्र कर रखा है लेकिन नियुक्ति से पूर्व अदालत की अनुमति लेना आवश्यक होगा। ऐसे में माना जा रहा है आयोग परीक्षा परिणाम जारी कर नाम कार्मिक विभाग को भेज सकता है। कार्मिक विभाग नियुक्ति से पूर्व अदालत की अनुमति लेगा। दूसरी परिस्थिति यह भी बनती है कि आयोग अदालत के निर्णय के आने के बाद जारी करे।
एसबीसी आरक्षण के मुद्दे पर फिलहाल मामला तय होना है। मामले में 30 अक्टूबर को सुनवाई तय है। गौरतलब है कि आयोग में अंतिम बार 2013 की परीक्षा ली थी यह परीक्षा प्रक्रिया निपटने में करीब दो वर्ष लग गए। इसी कारण 2014 व 2015 में रिक्तियां जारी नहीं की जा सकीं। सरकार ने वर्ष 2016 के लिए रिक्तियां निकालीं।