माफिया को सजा दिलाने में कामयाब रही पुलिस
कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था प्रशान्त कुमार ने कहा, “पुलिस की ओर से अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पहली बार माफिया अतीक अहमद और उसके दो अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रदेश पुलिस का अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का अभियान जारी है। अब तक 48 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों को सजा हो चुकी है जिनमें मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा भी शामिल है।
कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था प्रशान्त कुमार ने कहा, “पुलिस की ओर से अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पहली बार माफिया अतीक अहमद और उसके दो अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रदेश पुलिस का अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का अभियान जारी है। अब तक 48 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों को सजा हो चुकी है जिनमें मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा भी शामिल है।
MP/MLA कोर्ट के जज दिनेश चंद्र ने सुनाया फैसला
उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज के विशेष MP/MLA कोर्ट के जज दिनेश चंद्र ने मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के दौरान उन्होंने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खाना शौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया।
उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज के विशेष MP/MLA कोर्ट के जज दिनेश चंद्र ने मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के दौरान उन्होंने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खाना शौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया।
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गवाह के अपहरण के मामले में मिली सजाकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और उसके दो साथियों को बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में सजा सुनाया है। गवाही बदलवाने के लिए 17 साल पहले 28 फरवरी 2006 को अतीक और उसके गुर्गों ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया था। उन्हें अपने दफ्तर ले जाकर टार्चर किया और फिर जबरदस्ती हलफनामा दिलवाकर गवाही बदलवा दी। अतीक के चंगुल से मुक्त होकर उमेश पुलिस के पास गए और मुकदमा दर्ज करवाया। आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अतीक समेत बाकी दोनों आरोपियों को धारा-364ए/34, धारा-120बी, 147, 323/149, 341,342,504, 506 के सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।