कोर्ट ने सुनवाई के लिए पुलिसकर्मियों की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाले अभियुक्तों की आपराधिक अपील को 25 जुलाई, 2022 को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि यदि कुछ मृतक असामाजिक गतिविधियों में शामिल थे और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का भी पालन किया जाना चाहिए था। उन्हें अपना काम करना चाहिए था और आतंकवादियों के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों की इस तरह बर्बर और अमानवीय हत्या में लिप्त नहीं होना था।
प्रयागराज•May 26, 2022 / 10:46 am•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: आरोपी पुलिसकर्मी निर्दोष सिखों को आतंकवादी कहकर उनकी बर्बर और अमानवीय हत्या की है, नहीं है माफी के योग्य
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