इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कुशल और सक्षम अधिकारियों को काम की जगह तैनात किया जाना चाहिए, जो निर्णय तेजी से ले सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार को 72 घंटे में मुख्य सचिव को आदेश से अवगत कराने को कहा है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
प्रयागराज•May 20, 2022 / 12:29 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि मुख्य सचिव बताएं कि शिक्षा विभाग में क्यों लंबित हैं इतने मुकदमे, 72 घन्टे में रजिस्टर कराएं अवगत
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