यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी. केशरवानी ने मकान नं 13/80 परमत, कानपुर नगर में उप किरायेदार सुमित नारायण तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि धारा14 का लाभ किरायेदार ही ले सकता है, उप किरायेदार नहीं। इसी तरह धारा20 का भी लाभ किरायेदार को मिलेगा, उप किरायेदार को नहीं। याचिका में बेदखली आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसके तहत बकाया किराया, क्षतिपूर्ति व वाद खर्च वसूली आदेश दिया गया था।
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