याचिकाकर्ता इमरान खान के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची इमरान खान ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। उनके दस्तावेजों की संवीक्षा के वक्त याची ने आरक्षण के दावे के समर्थन में निर्धारित अवधि का जाति प्रमाणपत्र के साथ ही दो निवास प्रमाणपत्र संवीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके कारण उसे भर्ती बोर्ड ने सामान्य श्रेणी की सूची में डालते हुए अचयनित घोषित कर दिया था, जबकि याची ने ओबीसी केटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा अंक अर्जित किये थे।
प्रयागराज•Apr 20, 2022 / 05:18 pm•
Sumit Yadav
सिपाही भर्ती-2015: ओबीसी आरक्षण मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया नियुक्ति का आदेश
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