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सिपाही भर्ती-2015: ओबीसी आरक्षण मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया नियुक्ति का आदेश

याचिकाकर्ता इमरान खान के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची इमरान खान ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। उनके दस्तावेजों की संवीक्षा के वक्त याची ने आरक्षण के दावे के समर्थन में निर्धारित अवधि का जाति प्रमाणपत्र के साथ ही दो निवास प्रमाणपत्र संवीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके कारण उसे भर्ती बोर्ड ने सामान्य श्रेणी की सूची में डालते हुए अचयनित घोषित कर दिया था, जबकि याची ने ओबीसी केटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा अंक अर्जित किये थे।

प्रयागराजApr 20, 2022 / 05:18 pm

Sumit Yadav

सिपाही भर्ती-2015: ओबीसी आरक्षण मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया नियुक्ति का आदेश

सिपाही भर्ती-2015: ओबीसी आरक्षण मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया नियुक्ति का आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती 2015 ओबीसी आरक्षण मामले में अभ्यर्थी इमरान खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ को याची की नियुक्ति पर छह हफ्ते में विचार करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमसेरी की एकल पीठ ने याचिका पर दिया है।
मामले में याचिकाकर्ता इमरान खान के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची इमरान खान ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। उनके दस्तावेजों की संवीक्षा के वक्त याची ने आरक्षण के दावे के समर्थन में निर्धारित अवधि का जाति प्रमाणपत्र के साथ ही दो निवास प्रमाणपत्र संवीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके कारण उसे भर्ती बोर्ड ने सामान्य श्रेणी की सूची में डालते हुए अचयनित घोषित कर दिया था, जबकि याची ने ओबीसी केटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा अंक अर्जित किये थे।
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याची की याचिका पर सुनवाई के बाद एकल पीठ ने निर्णय को सुरक्षित किया था, जिसकी उद्घोषणा करते हुए एकल पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए याची इमरान खान को ओबीसी अभ्यर्थी मानते हुए आरक्षण का लाभ प्रदान करने और याची को ओबीसी कैटेगरी में छः हफ्ते में नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करने का आदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पुलिस बोर्ड की मुश्किल बढ़ गई है। इमरान खान की नियुक्ति के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया है।

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