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प्रयागराज

हाईकोर्ट: नई पेंशन लागू होने से पहले चयनित अध्यापकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले चयनित हुए सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।

प्रयागराजDec 11, 2023 / 09:47 pm

Krishna Rai

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प्रयागराज: न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने नंदलाल यादव समेत कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले चयनित हुए सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। मामले में सरकारी दलील थी कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की है, इस कारण वे नई पेंशन स्कीम में होंगे। न्यायालय ने यह दलील अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1 आफ 2002 के तहत नई पेंशन लागू होने के पश्चात नियुक्त अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्देश दिया है।
मामले में कहा गया था कि सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां 1 अप्रैल 2005 के बाद की गई है। इस कारण वो पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। जिसे चुनौती दी गई थी, और याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची के साथ चयनित अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि याचीगण को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
यह था मामला
29 नवंबर 2004 को साक्षात्कार हुआ था, और 24 दिसंबर 2004 को परिणाम घोषित किया गया था। घोषित परिणामों के आधार पर अधिकंश अध्यापकों को नियुक्तिपत्र देकर ज्वाइन भी करा दिया गया था। जबकि याचीगण को कालेज मैनेजमेंट ने ज्वाइन नहीं कराया था। बाद में बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद दूसरे कालेज में ज्वाइन कराया गया था। याची की नियुक्ति और ज्वानिंग नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद हुई। जिस कारण से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से मना कर दिया गया था। फिलहाल कोर्ट ने इसे गलत माना और पुरानी पेंशन येाजना का लाभ देने का आदेश दिया।

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