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अब जिन जमीनों पर कुर्की की कार्रवाई होनी है वो झूंसी इलाके में हैंं। बताया जा रहा है कि झूंसी के कटका गांव में अतीक अहमद ने अवैध तरीके से 133.7 वर्ग मीटर, 0.3580 हेक्टेयर और .3580 हेक्टेयर जमीनें हासिल की हैं। तीनों जहमीनों की कीमत लाखों रुपये में बतायी जा रही है। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत अतीक अहमद और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। आरोप है कि बाहुबली अतीक अहमद ने ने ये सम्पत्तियां अवैधानिक रूप से समाज विरोधी क्रियाकलापों के जरिये अर्जित की हैं। इसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी सम्पत्तियों को कुर्क किया जाएगा।
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बताते चलें कि बाहुबली अतीक अहमद और उनके गैंग के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इन कार्रवाईयों के क्रम में अब तक अतीक अहमद की करीब 60 करोड़ रुपपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है। छह अन्य सम्पत्तियों को भी कुर्क करने का आदेश डीएम ने दे दिया है, जिसकी कुर्की से पहले पुलिस सम्पत्तियों के बारे में ब्योरा एकत्र कर रही है। इसके बाद डीएम ने अब झूंसी की सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
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यही नहीं पुलिस को अतीक की चार औरर सम्पत्तियों के बारे में पता चला है, जिनकी कुर्की के लिये डीएम के पास रिपोर्ट भेजी गई है। इतना ही नहीं पुलिस को अतीक के करीबी कहे जाने वाले असद की सम्पत्तियों के बारे में पता चला है। प्रयागराज के करेली इलाकों में जाकर पुलिस ने असद की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों के बारे में जानकारी भी की है। पूरी जानकारी जुटा लिये जाने के बाद ये सम्पत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं।