प्रयागराज में एमपी -एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बीस-बीस हजार के दो निजी मुचलकों पर अजय कुमार लल्लू को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर निकले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने कहा है कि जनहित में बिजली कटौती से जुड़े मामले को लेकर 2006 में उन्होंने वाराणसी में रेल ***** जाम कर प्रदर्शन किया था। जिस मामले में अदालत से जारी गैर जमानती वारंट का सम्मान करते हुए हाजिरी दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। गौरतलब है कि 2006 में वाराणसी के जीआरपी थाने में 174 रेलवे एक्ट के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस मामले में हाजिर न होने पर कोर्ट ने एनबीडब्लू जारी कर दिया था।
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एनबीडब्लू जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया था। एमपी.एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सरेंडर करने और चार घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखने के बाद गैर जमानती वारंट निरस्त करने की अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली। कोर्ट ने जमानत की अर्जी स्वीकार करते हुए बीस.बीस हजार के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। लल्लू के साथ कचहरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी सहित स्थानीय नेताओं की भीड़ लगी रही।