याचियों का कहना था कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए निर्धारित योग्यता में एमसीए शामिल नहीं है। याची एमसीए डिग्रीधारक हैं और यह डिग्री एनसीटीई से निर्धारित योग्यता में शामिल है। राज्य सरकार ने भर्ती के नियम एनसीटीई की गाइडलाइन के विपरीत बनाए हैं जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। मामले के तथ्यों के अनुसार राज्य सरकार ने इस भर्ती के लिए सिर्फ बीटेक, बीई कंप्यूटर, कंप्यूटर में बीएससी या ए लेवल डिग्री के साथ कंप्यूटर स्नातक की योग्यता ही रखी है।