यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने मोहम्मद आजम खान की पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश सहित मुकदमे की कार्यवाही की चुनौती याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ एस डी एम ने सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण देने व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई। पुलिस विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। आपत्तिजनक भाषण देने वाली सी डी को आधार बनाया गया है।
प्रयागराज•Apr 23, 2022 / 02:32 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की याचिका की सुनवाई टली, 23 मई को होगी सुनवाई
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