इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह-अभियुक्त संजय कुमार भारतीया की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने केस का ट्रायल यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओपी त्रिपाठी ने रोहित की जमानत अर्जी पर दिया है। मामले में जमानत अर्जी का विरोध किया गया। इस दौरान यह तर्क दिया कि जिनकी मृत्यु हुई है वह 18 अक्तूबर 2020 की शाम सिरसा से मोटरसाइकिल पर अपने घर आ रहे थे।
प्रयागराज•May 24, 2022 / 10:35 am•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट से हत्या के आरोपी को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज की, कहा- केस का ट्रायल जल्द करें शुरू