न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग के लिए क्यों न अवमानना कार्रवाही की जाय। त्रिपाठी को 26 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने रामफेर व अन्य की प्रथम अपील पर दिया है। मालूम हो कि अधिवक्ता लवकुश कुमार शुक्ल ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की कि बी जी भाई त्रिपाठी शादी समारोह में शामिल होने सिद्धार्थ नगर में है।उनकी फोन पर बात हुई है। जबकि दूसरे केस में उन्होंने बीमार होने की स्लिप दी है। कोर्ट ने स्लिप को सील कर दिया और कोर्ट में मौजूद अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी से कहा कि वे एसएसपी प्रयागराज से दोनांे वकीलों की काल डिटेल्स मंगा ले। सुनवाई 26 फरवरी को होगी।