आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉबकार्ड, सांसदों, विधानसभा व परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र एवं निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी श्रम मंत्रालय की ओर से जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी की जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ सहकारी बैंक/ डाक घर की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक मतदान के लिए लाना अनिवार्य रहेंगे।दो पर्यवेक्षकों को कर सकेंगे शिकायत-अलवर. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिले में नगरीय निकाय चुनाव को निष्पक्ष रूप में संपादन कराने के लिए दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। नगर परिषद अलवर एवं नगरपालिका थानागाजी क्षेत्र के लिए सुनील शर्मा (मो.नं. 7357870123) को नियुक्त किया है । इसी प्रकार नगर परिषद भिवाड़ी क्षेत्र के लिए शुभम चौधरी (मो.नं. 9116809887) को नियुक्त किया गया है। आमजन चुनाव से संबंधित किसी भी शिकायत एवं सुझाव के लिए पर्यवेक्षकों से संपर्क कर सकते हैं।
मतदान के दिन रहेगा अवकाश-नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में मतदान के दिन नगर परिषद अलवर, नगर परिषद भिवाड़ी और नगर पालिका थानागाजी में समाविष्ठ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कौशिक ने बताया कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा।