मौके पर एक परिवहन अधिकारी मिले
जिस जगह नीली बत्ती लगे वाहन खड़े मिले। वहीं पर खड़े एक परिवहन अधिकारी डॉ. भजन लाल रोलन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि नीली बत्ती पुलिस या गश्त के वाहनों परभी नहीं लगा सकते। केवल मल्टी कलर की बत्ती लगाने का प्रावधान है। अब लाल व नीली बत्ती लगाने का प्रावधान ही नहीं है। इस बारे में वहीं पर खड़े पुलिसकर्मियों से पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
नीली बत्ती का नियम हट गया
वाहनों पर लाल व नीली बत्ती का नियम हट चुका है। पुलिस गश्त के वाहनों पर मल्टी कलर की बत्ती लगाने का नियम है। कोई लाल या नीली बत्ती लगाकर वाहन चलाए तो पुलिस व परिवहन विभाग दोनों की कार्रवाई कर सकते हैं। यह पुलिस का मामला है तो उनको खुद को देखना चाहिए। फिर भी हम दिखवाएंगे।
भंवरलाल, आरटीओ, अलवर