अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से नहीं जोड़ा तो अब देर मत करें। यूएएन को आधार से लिंक करने की अंतिम समय सीमा 30 नवंबर 2021 है। अगर आपने डेडलाइन से पहले यूएएन को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 दिसंबर 2021 से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आप अपने वेतन का मासिक हिस्सा ईपीएफ खाते में नहीं डाल पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने में भी दिक्कतें आएगी।
यूएएन को आधार से लिंक करने का ये है प्रोसेस-
1. सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
2. अब अपने यूएएन और पासवर्ड से अकाउंट में लॉग इन करें।
3. अब ‘Manage’ टैब में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
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4. अब आपके सामने जो पेज खुलेगा उस पर आपको अपने ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए कई दस्तावेज दिखाई देंगे।
5. यहां आधार विकल्प चुनें और आधार कार्ड पर अपना आधार नंबर और अपना नाम लिखकर सेवा पर क्लिक करें।
6. अगर आप आधार नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो वर्चुअल आईडी नंबर डाल सकते हैं।
7. इसके बाद आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए सहमति देनी होगी, उसके बाद ‘सेव’ बटन पर क्लिक करें।
8. अब आपकी रिक्वेस्ट ‘पेंडिंग केवाईसी’ में दिखेगी और आपके इंप्लॉयर को अपना अप्रूवल देना होगा ताकि यूएएन, आधार से लिंक हो सके।
9. एंप्लायर द्वारा अप्रूव किए जाने के बाद उपलब्ध कराए गए डेटा को UIDAI के डेटा से Verifie किया जाएगा।
10. ईपीएफओ से अप्रूवल मिलने के बाद आपका पीएफ आधार से लिंक हो जाएगा और आपको स्क्रीन पर Verifie की जानकारी दिखाई देगी।