पुलिस ने वर्ष 2016 को ग्रीन इंडिया कंपनी के खिलाफ धारा 420, 34, चिटफंड धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 4, 5 व छत्तीसगढ़ में निवेशकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 कायम कर विवेचना शुरु की थी। चिटफंड कंपनी अपने एजेंट्स के माध्यम से करीब 8 करोड़ रुपए जमा कराकर फरार हो गई थी। वहीं आरोपीगण करीब 1 साल से बिलासपुर में छिपकर रह रहे थे।
इनोवा, स्कार्पियो, जाइलो बरामद
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से स्कार्पियो, इनोवा, जाइलो सहित ३५ लाख रुपए का सामान बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि चिटफंड कंपनी में जमा कराई राशि से ही महंगी गाडिय़ां खरीदी गई थी। आरोपियों ने कड़ाई से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार कर लिया है।
ये हैं आरोपी
– आशीष जायसवाल पिता हरीशचंद्र जायसवाल (43)
– पुलकित आकाश बानवर पिता पीए बानवर (41)
– प्रदुम्न कुमार साहू उर्प जीपू पिता प्रसन्नू साहू (30)
– धर्मेंद्र सिंह यादव पिता राम सिंह यादव (40)