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अंबिकापुर

बेशकीमती जमीन घोटाला मामला: तात्कालीन नजूल अधिकारी, रीडर व 2 आरआई के खिलाफ अपराध दर्ज

Big land scam: शहर के राजमोहिनी देवी भवन के पास स्थित जमीन का मामला, फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन का नामांतरण कराकर 50 करोड़ से भी अधिक में बेची गई जमीन, कलेक्टर ने 9 लोगों से जवाब किया है तलब

अंबिकापुरMar 12, 2024 / 04:00 pm

rampravesh vishwakarma

बेशकीमती जमीन घोटाला मामला: तात्कालीन नजूल अधिकारी, रीडर व 2 आरआई के खिलाफ अपराध दर्ज

Land whose scam

अंबिकापुर. Big land scam: शहर के राजमोहिनी देवी भवन के बगल में स्थित 4.22 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में तात्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, नजूल कार्यालय में पदस्थ रीडर अजय तिवारी, आरआई नारायण सिंह व राहुल सिंह के खिलाफ धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दरअसल उपरोक्त व्यक्तियों की मिलीभगत से उक्त जमीन का नामांतरण फर्जी दस्तावेजों के सहारे किया गया था। नामांतरण होने के बाद जमीन बिक्री का कारोबार करने वाले समूह द्वारा कुछ जमीन पर प्लॉट काटकर करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक में बिक्री भी कर दी गई है। इस मामले में 11 मार्च को ही कलेक्टर ने जमीन के फर्जी मालिक बंसु पिता भुटकुल समेत 9 लोगों से 14 मार्च को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब तलब करने कहा है।

ये है मामला
अंबिकापुर के राजमोहिनी भवन के बगल में स्थित बहुमूल्य शासकीय जमीन खसरा नंबर 243/1 संशोधित खसरा नंबर 243/41 रकबा 4.22 एकड़ जमीन स्थित है। जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों द्वारा हल्का पटवारी गणेश दत्त मिश्रा, आरआई नारायण सिंह, नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो व नजूल कार्यालय में पदस्थ रीडर अजय तिवारी की मिलीभगत से उक्त जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया।
इसके लिए उनके द्वारा ग्राम परसा महादेवपारा निवासी बंसु राम पिता भुटकुल राम का नया आधार कार्ड बनवाकर उसे तात्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो के समक्ष 7 अक्टूबर 2022 को खड़ा कर नजूल अभिलेखों में उसका नाम दर्ज कराकर दुरुस्त कराया गया। दरअसल अंबिकापुर के नमनाकला निवासी बंसु पिता भुटकुल की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है।
उसे सिंहदेव योजना के तहत वर्ष 1967-68 में खसरा नंबर 154, 243/10, रकबा 0.934 एवं 1.710 हेक्टेयर भूमि का पट्टा जारी किया गया था। वर्ष 1971-72 में नमनाकला की समस्त शासकीय जमीन को नजूल घोषित कर अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया था। ऐसे में किसी को भी पट्टे का लाभ नहीं मिल पाया था।
इस मामले में जमीन खरीद-बिक्री करने वालों द्वारा नमनाकला के बंसु पिता भुटकुल लोहार की जगह फर्जी व्यक्ति ग्राम परसा के महादेवापारा निवासी बंसु पिता भुटकुल लोहार को फुंदुरडिहारी का निवासी बताकर आधार कार्ड बनवाकर उक्त जमीन के नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कराया गया था।
इसके बाद 7 अक्टूबर 2022 को ही नजूल अभिलेख में खसरा नंबर 243/1 को संशोधित कर खसरा नंबर 243/41 रकबा 4.22 एकड़ दर्ज कर बंसु के नाम दर्ज कर दिया गया था।

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पुलिस ने दर्ज किया अपराध
बेशकीमती जमीन घोटाला मामले में संलिप्त तात्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, नजूल कार्यालय में पदस्थ रीडर अजय तिवारी, आरआई नारायण सिंह व राहुल सिंह के खिलाफ गांधीनगर पुलिस ने धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
वहीं कलेक्टर विलास भोस्कर संदीपान ने 8 मार्च को शासकीय भूमि के क्षति के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए बंसु सहित ९ लोगों को कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर 14 मार्च को जवाब प्रस्तुत करने कहा है।
इसमें सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार शामिल हैं।

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