अंबिकापुर

कलक्टर के कड़े तेवर, कहा- सिटी बसें नहीं चलाई तो रॉयल्टी सहित भरना होगा जुर्माना

City Bus: जिस ट्रांसपोर्टर (Transporter) को सिटी बस संचालन का दिया गया था जिम्मा उसने 23 लाख रुपए कोषालय (Treasury) में नहीं किया है जमा, कलक्टर (Collector) ने कहा कि बसें नहीं चलाईं तो सारी बसें (Buses) भी ले ली जाएंगी वापस

अंबिकापुरMay 24, 2022 / 03:58 pm

rampravesh vishwakarma

City Buses

अंबिकापुर. City Bus: जिले में सिटी बस संचालन को लेकर अब सरगुजा कलक्टर संजीव कुमार झा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जल्द से जल्द जिले में सिटी बस संचालन के निर्देश दिए हंै। अगर जल्द ही सिटी बसों का संचालन शुरू नहीं होता है तो बस ऑपरेटर के ऊपर कठोर कार्यवाही (Strict action) की जाएगी। बस ऑपरेटर पर लंबित 23 लाख रुपए रॉयल्टी (Royalty) वसूला तो जाएगा ही, साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही सारी बसें भी बस ऑपरेटर से वापस ले ली जाएंगी। बसों में हुए नुकसान की भरपाई भी बस ऑपरेटर (Bus Operator) से ही करवाई जाएगी।

दरअसल सरगुजा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा सिटी बसों (City Bus) का संचालन वर्ष 2015 से किया जा रहा है। सिटी बसों के संचालन बावत् अम्बिकापुर बस ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नमनाकला को ऑपरेटर के रूप में चयन किया गया था। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रति बस प्रतिमाह 2500 रुपए रॉयल्टी फीस सोसायटी के कोष में जमा किया जाना था।
बस ऑपरेटर को लम्बित बस रॉयल्टी फीस 23 लाख रुपए जमा किये जाने सूचित किया गया है, किन्तु आज तक रॉयल्टी फीस कोष में जमा नहीं की गई है। कोरोना काल में सिटी बसों (City bus) का संचालन बंद किया गया था।
स्थिति सामान्य होने पर यात्रियों की सुविधा हेतु सिटी बसों का नियमित रूप से पुन: संचालन किये जाने ऑपरेटर को पत्र जारी किया गया था। लेकिन बस ऑपरेटर द्वारा अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए कलक्टर ने ऑपरेटर को जल्द बसों का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया है।

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कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी
कलक्टर (Surguja Collector) ने कहा कि अगर जल्द ही बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बस ऑपरेटर पर कड़ी कार्यवाही होगी। बस ऑपरेटर से 23 लाख रॉयल्टी तो वसूल किया ही जाएगा, साथ ही बस ऑपरेटर को बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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बसों में हुई क्षति की भी कराई जाएगी भरपाई
कलक्टर ने बस ऑपरेटर को चेतावनी (Collector warning) देते हुए कहा कि यदि जुर्माना नहीं भरा तो उससे सारी बसें भी वापस ले ली जाएंगी। बसों में हुई क्षति की भरपाई भी बस ऑपरेटर द्वारा ही करवाई जाएगी। गौरतलब है कि अंबिकापुर शहर से बनारस मार्ग, राजपुर मार्ग, सीतापुर मार्ग, सूरजपुर मार्ग सहित अन्य मार्गों पर सिटी बसों का संचालन किया जाना है।
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