गौरतलब है कि दोनों सचिवों का यह कृत्य दिए गए निर्देशों की अवहेलना एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही को प्रदर्शित करता है। कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इन दोनों का मुख्यालय जनपद पंचायत अम्बिकापुर में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इन्हें दिया गया प्रभार
ग्राम पंचायत बधियाचुंआ सचिव दया राम पैंकरा को प्राप्त अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत विशुनपुरखुर्द में छत्रपाल, सचिव ग्राम पंचायत ठाकुरपुर को एवं ग्राम पंचायत बधियाचुआं का अतिरिक्त प्रभार हरि सिंह, सचिव ग्राम पंचायत खैरबार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत में संलग्न सचिव शकील अहमद को ग्राम पंचायत कंठी में पदस्थ करते हुए ग्राम पंचायत श्रीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा गया है।
इधर सहायक ग्रेड-3 को भी किया गया निलंबित
कार्यालय कलेक्टर सत्कार शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 दीपक कुमार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरगुजा द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के साथ ही लोकसभा निर्वाचन के दौरान सौंपे गए दायित्वों के साथ-साथ जिला कार्यालय के सत्कार शाखा के कार्यों में घोर लापरवाही बरते जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनके मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार, मैनपाट के कार्यालय ने नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।