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अंबिकापुर

दुल्हन से एक साल छोटा था दूल्हा, खबर मिलते ही शादी के मंडप में पहुंच गई पुलिस, फिर हुआ ये

ऑफिसरों व पुलिस को देख शादी वाले घर में मच गया हड़कंप, ये बात कहने पर रोक दी गई शादी

अंबिकापुरMay 20, 2019 / 07:55 pm

rampravesh vishwakarma

Child marriage

Child marriage

सीतापुर. कानून ने लड़की और लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी है। इससे कम उम्र में शादी करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। कानूनन शादी के समय लड़की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इससे कम उम्र में शादी करने पर लड़के-लड़की के परिवार वाले दोषी होते हैं।
इधर प्रशासन द्वारा बाल विवाह रोकने हर जिले में टीम बनाई गई है। टीम द्वारा आए दिन बाल विवाह रुकवाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीतापुर विकासखंड के ग्राम जामढोढ़ी में चाइल्ड लाइन, महिला बाल विकास व पुलिस की संयुक्त टीम ने परिजन को समझाइश देकर बाल विवाह रोक दिया।

चाइल्ड लाइन, महिला बाल विकास व पुलिस की संयुक्त टीम बाल विवाह की सूचना पर ग्राम जामढोढ़ी पहुंची। यहां टीम ने सबसे पहले लड़की के अंकसूची की जांच की तो उसकी उम्र 19 वर्ष 4 माह मिली। वहीं जब लड़के के अंकसूची की जांच की गई तो उसकी उम्र 18 वर्ष 5 माह निकली जो बाल विवाह के मानक पर नाबालिग निकला।
इस पर टीम ने परिजन को बाल विवाह के कानून की जानकारी देते हुए लड़के के बालिग होने पर ही विवाह करने की समझाइश दी। इस पर परिजन राजी हो गए।

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