5 साल तक के बच्चों को 14 दिन में परिजनों को सौंपे अदालत ने अपने आदेश में संघीय अधिकारियों को लोगों को उनके नाबालिग बच्चों से अलग करने का काम रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रशासन को पांच साल से कम उम्र के बच्चों को 14 दिनों के अंदर और अन्य नाबालिग बच्चों को 30 दिनों के अंदर उनके परिजनों से मिलाने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, सान डियागो (कैलिफोर्निया) की अदालत के संघीय न्यायाधीश दाना सैब्राव ने अपने आदेश में कहा कि अभी तक अपने बच्चों से संपर्क करने में असमर्थ रहे परिजनों को उनके बच्चों से 10 दिनों के अंदर संपर्क कराया जाए।
ट्रंप के प्रवासी नीति में दुनिया भर में आचोलना अमरीका ने अप्रैल में दूसरे देशों से आकर बसने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई थी। सीमा पर बसे प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग करने का अमानवीय फरमान जारी किया था, जिसकी दुनियाभर में तीखी आलोचना हो हुई। फैसले के मुताबिक अमरीका-मेक्सिको बॉर्डर से अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने वाले प्रवासियों पर संधीय अपराधों के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें बच्चों को अलग रखा गया था। जिसके बाद उन बच्चों को उनके मां-बाप से अलग किया जाने लगा।
विवाद के बाद झुके ट्रंप ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की दुनियाभर आलोचना हुई। खुद अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने इसका विरोध किया था। उनकी प्रवाक्ता ने इस बारे में एक बयान जारी कहा कि ‘मेलानिया ट्रंप ने कहा कि वह बच्चों को अपने परिवारों से अलग होते देखना पसंद नहीं करती और उन्हें उम्मीद है कि सदन में दोनों पक्ष (डेमोक्रेट और रिपब्लिकन) एकजुट होकर आव्रजन कानून में सुधार करें।’ इसके बाद पिछले सप्ताह स्थगित कर दिया गया था।