उप प्राचार्यों को नव पदस्थापित स्थान पर 5 मार्च तक कार्यग्रहण करना होगा
Bhilwara news : माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 22/23 की डीपीसी में उप प्राचार्य पदों पर पदोन्नत 1497 शिक्षा अधिकारियों के पदस्थापन आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिए हैं। इन पदोन्नत उप प्राचार्यों को नव पदस्थापित स्थान पर 5 मार्च तक कार्यग्रहण करना होगा। इन पदों की डीपीसी 17 फरवरी को ही हो गई थी तथा उप प्राचार्य पदों पर पदोन्नत कार्मिकों को 27 फरवरी के आदेश से यथा स्थान अपने पद को पदोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेशों के बाद पदोन्नत उप प्राचार्यों की ऑनलाइन काउंसलिंग हुई। इसके बाद इनके पदस्थापन आदेश जारी किए हैं, जो हाईकोर्ट में होने वाले फैसले के अध्याधीन होंगे। नियंत्रण अधिकारियों को नव पदोन्नत कार्मिकों के वेतन निर्धारण राज्य सरकार के 16 मार्च 23 के आदेशों के अनुसार करने, दिव्यांग कर्मियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर दिव्यांग प्रमाणपत्रों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्ण रूप से नेत्रहीन दृष्टिहीन कार्मिकों की मेडिकल बोर्ड से जांच नहीं कराने तथा जिन कार्मिकों की नियुक्ति दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर ही हुई हो, उन कार्मिकों को फिर से मेडिकल जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। डीपीसी में पदोन्नत उप प्राचार्यों को 5 मार्च से एक दिन पूर्व कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।