भोपाल

लागू हुआ नया नियम, अब दुकानदारों को देनी होगी बिजनेस लाइसेंस फीस

साढ़े सात मीटर की रोड के पास दुकान है तो देना होगा शुल्क....व्यावसायिक लायसेंस शुल्क में संशोधन लागू...

less than 1 minute read
Aug 02, 2022
shopkeepers

भोपाल। महापौर और पार्षदों की शपथ ग्रहण को लेकर चल रही कवायद के बीच नगर निगम प्रशासन ने व्यावसायिक लायसेंस शुल्क में संशोधन लागू कर दिया है। इसके तहत अब साढ़े सात मीटर चौड़ी रोड किनारे की दुकान का व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क प्रति वर्गफीट चार रुपए की दर से लिया जाएगा, जबकि 15 मीटर तक चौड़ी रोड किनारे की दुकान के लिए यह राशि पांच रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से वसूली जाएगी। लायसेंस शुल्क की बदली हुई दरें सोमवार से लागू कर दी गई हैं। इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा 02 नवम्बर 2021 को स्थायी आदेश में संशोधन किया गया था। प्रशासक गुलशन बामरा ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। अब तक दुकान में सामान के अनुसार करीब 900 श्रेणी तय कर शुल्क लिया जा रहा था। बड़ी दुकानों को इससे अब अधिक शुल्क जमा करना पड़ेगा।

ऐसे लगेगा अब व्यावसायिक लायसेंस शुल्क

● गलियों एवं एकल रोड पर (चौड़ाई 7.5 मीटर तक) पर स्थित प्रतिष्ठान से 04 रुपए प्रति वर्ग फीट।

● डबल रोड या मुख्य मार्ग (चौड़ाई 7.5 मीटर से 15 मीटर तक) पर स्थित प्रतिष्ठान से 05 रुपए प्रति वर्ग फीट।

● फोरलेन या इससे अधिक लेन की सड़क (चौड़ाई 15 मीटर से अधिक) पर 06 रुपए प्रति वर्ग फीट।

● औद्योगिक इकाइयों पर केवल उत्पादन काम में लगे संस्थानों के लिए 0-10 हजार वर्ग फीट पर 3600 रुपए।

● 50 हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र वाली औद्योगिक इकाई से 07 हजार रुपए।

नोट- सभी लायसेंस ऑनलाइन पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे।

Published on:
02 Aug 2022 02:56 pm
Also Read
View All