आज से लागू हो रहे हैं नए टैक्स नियम टैक्स स्लैब से लेकर निवेश के तरीके में भी होगा बदलाव नए-पुराने दोनो टैक्स स्लैब होंगे लागू करदातों को अपना विकल्प चुनने की इजाजत
नई दिल्ली: आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत हो चुकी है। भले ही लॉकडाउन ( lockdown ) के चलते सरकार ने करदाताओं को income tax फाइल करने के लिए 30 जून तक की छूट दे दी है, लेकिन ये भी सच है कि आज से करदाताओं के लिए कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। दरअसल budget 2020 में इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ घोषणाएं की गई थी और ये नियम आज से लागू हो रहे हैं।
टैक्स स्लैब (Tax Slab ) – Budget 2020 में नए टैक्स स्लैब ( new tax slab ) की घोषणा हुई थी। जो आज से लागू हो रहा है । जिसके हिसाब से 2.5 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अलग-अलग इनकम स्लैब पर कितना टैक्स पड़ेगा आप नीचे दी गई पिक्चर से समझ सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सरकार ने करदाताओं को छूट दी है कि वो चाहें तो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी टैक्स फाइल कर सकते हैं।
डिविडेंड्स पर देना होगा टैक्स- म्युचुअल फंड्स( Mutual Funds) और घरेलू कंपनियों से मिला डिविडेंड्स भी अब टैक्स के दायरे में आएगा यानि आपको इस पर भी टैक्स देना होगा।
7.5 लाख से ज्यादा EPF या पेंशन पर देना होगा टैक्स-
अगर आपके एंप्लायर द्वारा पेंशन कांट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा होता है तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा और ये नियम नए पुराने दोनों टैक्स स्लैब में लागू होगा।
पहली बार घर खरीदने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट
अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं और कीमत 45 लाख तक है तो आप मार्च 2021 तक 1.5 लाख की एडीशनल टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये छूट आपके लोन पर मिलने वाली 2 लाख की छूट से अलग होगी।