National Food Security Act : इस योजना का लाभ लेने के लिए लगातार पात्र व्यक्ति ई-मित्र एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं।
जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। वंचित पात्र परिवारों का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी से पोर्टल खोला जा चुका है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लगातार पात्र व्यक्ति ई-मित्र एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 के अनुसार उपलब्ध व रिक्त स्थान के विरूद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने के लिए कार्यवाही जारी है।