जयपुर

राजस्थान में सांसदों और विधायकों के मामलों में जल्द फैसला करें जिला अदालतें : हाईकोर्ट

Rajasthan High Court Strict Order : राजस्थान में हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को सांसदों व विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और अगली तारीख पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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Rajasthan High Court Strict Order : राजस्थान में हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को सांसदों व विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और अगली तारीख पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार से कहा समन और वारंटों की तामील सुनिश्चित कराए। सरकारी वकीलों को सुनवाई टालने के लिए अनावश्यक तारीख नहीं लेने की हिदायत भी दी। अब दो माह बाद सुनवाई होगी।

स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर दिया आदेश

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद से इन मामलों के निस्तारण के लिए सुझाव देने को भी कहा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट प्रशासन ने पूर्व एवं मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित तीन दर्जन से अधिक मामलों की रिपोर्ट पेश की। इस पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार को लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार से कहा कि इन केसों की सुनवाई में किसी तकनीकी सहायता की जरूरत हो तो वह तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

पत्रिका ने इसी सप्ताह सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी प्रकाशित कर इनके शीघ्र निस्तारण का मुद्दा उठाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इन केसों की निगरानी के लिए हाईकोर्ट को दिशा-निर्देश जारी किए थे। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से इन मामलों पर संज्ञान लेकर उनकी मॉनिटरिंग के लिए सभी अधीनस्थ अदालतों से रिपोर्ट मंगाने को भी कहा था।

Updated on:
07 Feb 2025 09:09 am
Published on:
07 Feb 2025 09:07 am