
Shraddha Dubey Bail Rejected: लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा के हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा शुक्ला को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। श्रद्धा शुक्ला, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश तीनों आरोपियों की जेल से बाहर आने की उम्मीदे टूट गई है। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आलोक वर्मा ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, इसलिए जमानत का कोई उचित आधार नहीं है।
श्रद्धा दुबे की ओर से अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए इसे नामंजूर कर दिया। इससे पहले हजरतगंज पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था और उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
मंगलवार को पुलिस टीम ने नागपुर के बेतलारोड़ी इलाके के एक फ्लैट से श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश (तनवीर अली) को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को तीनों को हजरतगंज कोतवाली लाया गया। पुलिस उपायुक्त मध्य के सर्विलांस कार्यालय में साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान श्रद्धा से करीब 120 सवाल पूछे गए। मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे तीनों को जिला जेल में दाखिल किया गया। सघन तलाशी के दौरान श्रद्धा ने ऐतराज जताया, लेकिन अधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी की। श्रद्धा और रश्मि को महिला बैरक के क्वारंटाइन बैरक में अन्य बंदियों से अलग रखा गया, जबकि ड्राइवर को पुरुष बैरक में भेजा गया।
9 अक्टूबर की रात बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल से चिकन कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। शिवा एक साल से श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन में रह रहे थे। शिवा की मां रंजना ने आरोप लगाया था कि श्रद्धा ने उनके बेटे को झूठे मुकदमों में फंसाया, सिगरेट से जलाया और माफिया व नामचीन लोगों से धमकी दिलवाई। मां ने श्रद्धा, रश्मि समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे।