राष्ट्रीय

हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, 25 लाख रुपये मुआवजा भी देना होगा

2018 की न्यू ईयर पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग से मौत के मामले में बिहार के एक विधायक को बड़ी सजा सुनाई गई है।
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Jul 04, 2026
Raju Kumar Singh, Bihar MLA
Raju Kumar Singh, Bihar MLA

Bihar MLA Raju Kumar Singh Jail: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को नए साल की पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग का है। जिसमें गोली लगने से डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। अदालत ने विधायक को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है और साथ ही मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

खबर अपडेट की जा रही है…

Updated on:
04 Jul 2026 03:53 pm
Published on:
04 Jul 2026 03:52 pm