नई दिल्ली

अभिजीत दीपके को कोर्ट में किया पेश, तिरंगा मार्च से जुड़ा है मामला

Abhijeet Dipke Court Appearance: दिल्ली में CJP से जुड़े अभिजीत दीपके को SEM कोर्ट में पेश किया गया। तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए गए दीपके के मामले में पुलिस ने BNSS की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की।
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Delhi protest
सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके को कोर्ट में किया गया पेश (Photo-ANI)

CJP News: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश किया गया है। दरअसल, दीपके को शुक्रवार को 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन से पहले दीपके को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

बता दें कि पेशी के दौरान थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपके को SEM कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले सिटीजन जस्टिस फोरम (CJP) की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर उनकी पेशी की जानकारी दी थी। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के वीडियो भी सामने आए हैं।

तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए गए थे दीपके

दीपके को 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था। यह मार्च CJP के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया जाना था। संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है।

CJP चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध कर रहा है। संगठन से जुड़े लोगों की पहले हुई गिरफ्तारियों और पुलिस कार्रवाई के बाद दीपके की हिरासत और कोर्ट में पेशी ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है।

पुलिस ने किन धाराओं में की कार्रवाई?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दीपके के मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई। ये धाराएं शांति बनाए रखने और कुछ स्थितियों में संभावित अपराध को रोकने से जुड़ी हैं।

दूसरी ओर, CJP ने आरोप लगाया था कि दीपके को हिरासत में लिए जाने के बाद कई घंटों तक उनके परिवार, वकीलों और संगठन के सदस्यों को उनके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी।

फिलहाल, दीपके की पेशी की जानकारी सामने आई है, लेकिन अदालत में हुई सुनवाई के नतीजे और आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब यह देखना अहम होगा कि मामले में अगला कदम क्या उठाया जाता है।

Updated on:
17 Oct 2026 03:55 pm
Published on:
17 Oct 2026 03:26 pm