Pm Awas: नगरीय निकायों को योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों को अनिवार्यतः मिशन अवधि 31 दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं।
Pm Awas: भाजपा सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेशभर के निकायों में भारी उदासीनता बरती जा रही है। पहले से स्वीकृत पीएम आवासों को 31 दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक पाया गया कि नगरीय निकायों को योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों को अनिवार्यतः मिशन अवधि 31 दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किए जाने के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं, किन्तु खेद का विषय है कि योजना अवधि की समापित को 2 माह पूर्व तक भी निकायों द्वारा अप्रारंभ-अपूर्ण आवासों को पूर्ण किए जाने में रूचि नहीं ली जा रही है।
निकायों को जारी निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में सभी नगरीय निकायों को योजना अन्तर्गत स्वीकृत आवासों (बीएलसी एवं एएचपी) में प्रगति की सूक्ष्मतापूर्वक व्यक्तिगत् रूप से समीक्षा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि समस्त अपूर्ण कार्य 31 दिसंबर 2024 (मिशन अवधि) तक पूर्ण किया जाए।
निकायों से कहा गया है कि योजना अन्तर्गत निर्धारित मिशन अवधि 31 दिसंबर 2024 के पश्चात् अपूर्ण परियोजनाओं (बीएलसी एवं एएचपी) को संबंधित नगरीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों से पूर्ण कराने होंगे। राज्य शासन मिशन अवधि के पश्चात् अपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान राज्य शासन द्वारा संबंधित नगरीय निकायों को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा योजना अन्तर्गत एएचपी- बीएलसी घटक अन्तर्गत स्वीकृत आवासों में से अप्रारंभ आवासों को अनिवार्यतः प्रारंभ किया जाए एवं अपात्र हितग्राहियों के आवासों के कटौती प्रस्ताव को शासन की ओर प्रेषित किया जाए।
लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई
निकायों से कहा गया है कि दिए गए आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अन्यथा परियोजनाओं पर होने वाली किसी भी प्रकार की विलीय क्षति की स्थिति में संबंधित आयुक्त-मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं योजना के नोडल अधिकारी- सहायक नोडल अधिकारी के विरूद्ध जिम्मेदारी का निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं उपरोक्त कार्यवाही कर मूल्यांकन संबंधित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में दर्शित होगा।