Raipur News: राज्य में अब तोता समेत अन्य पक्षी पिंजरे में कैद नहीं होंगे। यदि आपने घर पर तोता भी पाला है तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ वन महकमे ने अब इस पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है...
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने तोता और अन्य पक्षियों की अवैध बिक्री और पालन के खिलाफ सत कार्रवाई का आदेश जारी किया है। यह आदेश वन मुख्यालय, अरण्य भवन से जारी किया गया है और इसके तहत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रतिबंधित पक्षियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दिया गया है।
आदेश में स्पष्ट है कि राज्य में संरक्षण प्राप्त तोते और अन्य पक्षियों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इससे पक्षी प्रेमियों और विभिन्न संस्थाओं में नाराजगी बढ़ रही है। वन विभाग ने सभी वनमंडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें और लोगों को सूचित करें कि इन पक्षियों का पालन और बिक्री वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है।
इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आदेश के अनुसार, जिन लोगों के पास तोते और अन्य प्रतिबंधित पक्षी हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर इन पक्षियों को संबंधित अधिकारियों या नजदीकी शासकीय चिड़ियाघर में सौंपना होगा। यदि कोई व्यक्ति इन पक्षियों की अवैध बिक्री या पालन के बारे में जानकारी देता है, तो वह 1800-233-7000 पर संपर्क कर सकता है। वन विभाग के अधिकारी और उड़नदस्ता टीमें विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।